Last Updated: Tuesday, October 4, 2011, 10:17
ज़ी न्यूज़ ब्यूरो/एजेंसियांअहमदाबाद : निलंबित आईपीएस अधिकारी संजीव भट्ट को सेशन कोर्ट से ज़मानत नहीं मिल सकी. कोर्ट ने फैसले को कल तक के लिए सुरक्षित रखा है. हालांकि सुनवाई कल भी जारी रहेगी. जमानत पर फैसला अब 7 अक्तूबर को ही हो पाएगा.
ज़ी न्यूज़ संवाददाता के अनुसार, मंगलवार को सुनवाई के दौरान कोर्ट ने संजीव भट्ट से कहा कि चूंकि पुलिस उनके लॉकर की तलाशी लेना चाहती है, इसलिए वह पुलिस को अपना बैंक लॉकर खंगालने दें. इस आधार पर उन्हें शाम तक ज़मानत मिल सकती है. कोर्ट के इस प्रस्ताव को संजीव भट्ट ने ठुकरा दिया.
मालूम हो कि भट्ट को 30 सितंबर को गुजरात की घाटलोडिया पुलिस ने गिरफ्तार किया था. पुलिस ने भट्ट को सरकारी कर्मचारी को धमकाने, गलत सबूत पेश करने तथा अवैध रूप से उन्हें कैद में रखने के (भारतीय दंड संहिता की धारा 341, 342 व 195) आरोपों के तहत गिरफ्तार किया था.
पुलिस कर्मचारी के.डी.पंत ने भट्ट पर आरोप लगाया था कि भट्ट ने उन्हें धमकी देते हुए गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से मुख्यमंत्री निवास पर 27 फरवरी 2002 को बुलाई गई बैठक में उपस्थिति को लेकर जबरन शपथपत्र तैयार करवाया था.
पंत ने यह शिकायत गत जून महीने में दर्ज कराई थी. पंत गुजरात दंगों के दौरान राज्य खुफिया विभाग (एसआईबी) में पुलिस उपायुक्त के तौर पर भट्ट के अधीनस्थ कार्यरत थे.
First Published: Wednesday, October 5, 2011, 00:17