Last Updated: Wednesday, October 12, 2011, 03:27
अहमदाबाद : गुजरात सरकार ने निलंबित आईपीएस अधिकारी संजीव भट्ट की जमानत याचिका पर सुनवाई आज पूरी हो गई। अहमदाबाद के एक सेशंस कोर्ट ने इस संबंध में फैसले को सोमवार 17 अक्तूबर तक के लिए सुरक्षित रखा है। इससे पहले मंगलवार को राज्य सरकार ने कोर्ट में कहा था कि भट्ट के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी और उनकी गिरफ्तारी में मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी की कोई भूमिका नहीं है।
सत्र न्यायाधीश वी. के. व्यास ने भट्ट की याचिका पर सुनवाई बुधवार तक के लिए टाल दी थी। सरकार की ओर से आईपीएस अधिकारी के वकील की दलीलों का जवाब आज दिया जा सकता है। विशेष लोक अभियोजक एस. वी. राजू ने कहा कि भट्ट के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी से मोदी का कोई लेना-देना नहीं है।
(एजेंसी)
First Published: Wednesday, October 12, 2011, 13:00