Last Updated: Wednesday, May 29, 2013, 22:18
ज़ी मीडिया ब्यूरोपीलीभीत : भाजपा सांसद तथा पार्टी के महासचिव वरुण गांधी के भड़काऊ भाषण मामले में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम) की अदालत से बरी किए जाने के आदेश के खिलाफ बुधवार को राज्य सरकार ने जिला एवं सत्र न्यायालय में अपील दायर कर दी। अपर जिलाधिकारी आनन्द कुमार ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया कि गांधी के खिलाफ दो मामलों में जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत में अपील दायर कर दी गई है। गांधी को गत 27 फरवरी और पांच मार्च को भड़काऊ भाषण देने के दो अलग-अलग मामलों में मुख्य न्याययिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम) ने बरी कर दिया था।
वरुण गांधी 27 फरवरी को जिस मामले में बरी किए गए थे उसमें अपील के लिए अन्तिम तिथि 28 मई थी जबकि 5 मार्च के आदेश के खिलाफ 3 जून तक अपील की जा सकती है। इसके अलावा गांधी को एक अन्य मामले में सेशन कोर्ट ने 3 मई को बरी किया था। गांधी को लोकसभा के पिछले चुनाव में भड़काऊ भाषण देने के एक मामले में आरोपित किया गया था। भाजपा नेता के बरी होने के बाद अगली अदालत में अपील में हुई देरी के लिए राज्य सरकार की गैरभाजपा दलों ने खूब आलोचना की थी।
First Published: Wednesday, May 29, 2013, 22:18