Last Updated: Wednesday, July 24, 2013, 11:56
भोपाल : मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत ने वर्ष 1984 में हुए गैस हादसे के मामले के आरोपी यूनियन कार्बाइड को अधिग्रहित करने वाली कंपनी डाओ केमिकल को नोटिस जारी किया है। साथ ही केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को इस संबंध में 21 अगस्त तक न्यायालय में स्थिति रपट पेश करने का आदेश दिया गया है।
गैस पीड़ित संगठनों, महिला उद्योग संगठन, भोपाल ग्रुप फॉर इन्फॉर्मेशन एण्ड एक्शन, और भोपाल गैस पीड़ित सहयोग संघर्ष की ओर से दायर याचिका की सुनवाई करते हुए मंगलवार को अदालत ने डाओ केमिकल से इसे भी आरोपी बनाया जाने की बात पूछी क्योंकि इसने यूनियन कार्बाइड का अधिग्रहण कर लिया था।
अदालत में पीड़ितों की ओर से दायर की गई याचिका में डाओ के खिलाफ नोटिस जारी करने की मांग की गई थीं, क्योंकि उच्च न्यायालय द्वारा डाओ केमिकल को मिले स्थगन की अवधि समाप्त हो गई है। उल्लेखनीय है कि वर्ष 1984 की दो-तीन दिसम्बर की दरम्यानी रात को हुए हादसे के मुख्य आरोपी यूनियन कार्बाइड कम्पनी के तत्कालीन चेयरमेन वारेन एंडरसन है और दूसरा आरोपी यूनियन कार्बाइड है। यूनियन कार्बाइड को डाओ केमिकल द्वारा खरीदे जाने पर पीड़ितों ने उसे भी आरोपी बनाने की मांग की। इस पर 2004 में डाओ को नोटिस जारी किया गया, लेकिन इसने उच्च न्यायालय से स्थगन आदेश हासिल कर लिया था। स्थगन की अवधि बीते अक्टूबर महीने में समाप्त हो चुकी है। (एजेंसी)
First Published: Wednesday, July 24, 2013, 11:56