Last Updated: Friday, June 28, 2013, 08:44
शिमला : हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने व्यवस्था दी है कि ऊना जिले में स्थित प्रसिद्ध चिंतपूर्णी मंदिर में श्रद्धालुओं द्वारा चढ़ाया गया चढ़ावा श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए है न कि अधिकारियों की खातिर वाहन खरीदने के लिए।
अदालत ने मंदिर अधिकारियों और ऊना जिला प्रशासन को मंदिर के कोष से वाहन खरीदने और उनके उपयोग करने से मना कर दिया। मंदिर के अधिकारी सुभाष चंद ने अदालत को बताया कि मंदिर के कोष से पांच वाहन खरीदे गए। उन्होंने कहा कि एक गाड़ी उनके पास थी और अन्य वाहन उपायुक्त के पास थे। उपायुक्त मंदिर के भी आयुक्त हैं। न्यायाधीश राजीव शर्मा ने अपने निर्देश में बेहद सख्ती से कहा, ‘मंदिर के कोष का उपयोग सिर्फ और सिर्फ मंदिर की बेहतर सुविधाओं के लिए किया जाए।’ (एजेंसी)
First Published: Friday, June 28, 2013, 08:44