Last Updated: Thursday, April 18, 2013, 13:33
हैदराबाद: आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने वर्ष 2007 के मक्का मस्जिद विस्फोट मामले में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के दो पूर्व सदस्यों की जमानत मंगलवार को रद्द कर दी। दोनों सदस्यों को निचली अदालत से जमानत मिली थी। उच्च न्यायालय ने सत्र अदालत से लोकेश शर्मा तथा देवेंद्र गुप्ता को जमानत देने के आदेश पर फिर से विचार करने के लिए कहा।
उच्च न्यायालय के इस आदेश को राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) के लिए राहत के तौर पर देखा जा रहा है, जिसने इस आधार पर आरएसएस के पूर्व नेताओं को जमानत देने का विरोध किया था कि इससे मामले की जांच प्रभावित हो सकती है।
एनआईए का यह भी कहना था कि इन दो लोगों को जमानत देने से मालेगांव, अजमेर तथा समझौता एक्सप्रेस विस्फोट की जांच पर भी असर पड़ सकता है, क्योंकि ऐसी आशंका है कि वे इन आतंकवादी हमलों में भी शामिल हो सकते हैं।
उल्लेखनीय है कि 18 मई, 2007 को मक्का मस्जिद में शुक्रवार की नमाज के वक्त हुए विस्फोट में नौ लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 60 से अधिक लोग घायल हुए। (एजेंसी)
First Published: Thursday, April 18, 2013, 13:33