Last Updated: Wednesday, November 16, 2011, 17:08

मथुरा : उत्तर प्रदेश के मथुरा जनपद की अपर जिला एवं सत्र अदालत (द्वितीय) ने झूठी शान की खातिर हत्या (ऑनर किलिंग) के बीस साल पुराने एक मामले में बुद्धवार को ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए आठ अभियुक्तों को फांसी तथा 27 अन्य को उम्रकैद की सजा सुनाई।
अदालत ने उक्त प्रकरण को जघन्यतम मानते हुए यह फैसला सुनाया है। न्यायाधीश ने विभिन्न आरोपों में अभियुक्तों को अलग-अलग सजाएं सुनाई है। लेकिन सभी सजाएं एक साथ चलेंगी। इस मामले में कुल 56 लोगों के खिलाफ दो मुकदमे दर्ज कराए गए थे जिनमें से 16 की सुनवाई के दौरान ही मृत्यु हो गई।
अभियोजन पक्ष के अधिवक्ताओं एवं अभियोजन अधिकारी ने बताया कि थाना बरसाना क्षेत्र के मेहराना गांव में 21 मार्च 1991 को प्रेमीयुगल रोशनी एंव बिजेंद्र और इनके मददगार रामकिशन की हत्या करने व शव जलाकर सबूत नष्ट करने के प्रयास तथा बंधक बनाने आदि के आरोप में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (द्वितीय) एके उपाध्याय ने आठ आरोपियों को फांसी की सजा सुनाई और 27 को उम्र कैद की सजा सुनाई।
(एजेंसी)
First Published: Wednesday, November 16, 2011, 22:39