Last Updated: Tuesday, May 8, 2012, 17:19
जोधपुर : राजस्थान हाईकोर्ट ने नर्स भंवरी देवी हत्या मामले में आरोपी पूर्व मंत्री महिपाल मदरेणा की याचिका पर राज्य सरकार और सीबीआई को नोटिस जारी करते हुए उनसे 19 मई तक जवाब मांगा। सरकारी वकील प्रद्युम्न सिंह ने बताया कि मदरेणा ने अपनी याचिका में दलील दी है कि ना तो अदालत ने उनके जेल स्थानांतरण के संबंध में कोई निर्देश दिया है और ना ही सरकार को किसी विचाराधीन को जेल बदलने का कानूनी अधिकार है।
हालांकि सिंह ने कहा कि कोई ऐसा कानून नहीं है जो सरकार को किसी विचाराधीन को स्थानांतरित करने से रोकता हो। अदालत में सीबीआई के वकील पन्ने सिंह रताड़ी ने कहा कि यह निर्णय सरकार की ओर से सीबीआई की ओर से लिखित हलफनामे के माध्यम उच्च न्यायालय में दायर याचिका पर लिया गया। सीबीआई ने इसमें भंवरी देवी मामले में जांच को प्रभावित करने के उद्देश्य से अपने अधिकारियों को धमकाने की बात कही गई है।
(एजेंसी)
First Published: Tuesday, May 8, 2012, 22:49