महिला से 15 बार रेप, मिली आजीवन कारावास

महिला से 15 बार रेप, मिली आजीवन कारावास

गुना (म.प्र) : गुना की एक अदालत ने धमकियों की आड़ में एक महिला के साथ पंद्रह बार बलात्कार करने के आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनायी। इसके साथ उसे 10 हजार रुपये के अर्थदंड की भी सजा सुनाई गई।

विशेष अपर सत्र न्यायाधीश आर.बी.कुमार ने कहा कि यह अपराध महिला को गंभीर रुप से प्रभावित करने वाला है, जिसके चिन्ह वषरे तक महिला के मस्तिष्क पर बने रहते है, इसलिए आरोपी को कठोर दंड के रुप में आजीवन कारावास के ही साथ धारा 506 भाग दो के आरोप में एक वर्ष का सश्रम कारावास तथा पांच सौ रुपए का अर्थदंड और दिया जाता है।

अभियोजन के अनुसार गुना के गांव मोहरी में अभियुक्त वीरेन्द्र सिंह ने दो मई 2011 को अपने खेत के पास मवेशी चराने गई महिला के साथ बलात्कार किया और किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी। बाद में इसी धमकी के सहारे उसने महिला के साथ 15 बार बलात्कार किया इसके कई समय बाद अपराधी के विरुद्ध थाने में रिपरेट दर्ज कराई गई जिसके बाद पुलिस ने प्रकरण अदालत में पेश किया था। (एजेंसी)

First Published: Tuesday, March 19, 2013, 13:52

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