Last Updated: Thursday, January 3, 2013, 19:03
कोच्चि : केरल उच्च न्यायालय ने तीन दशक पुरानी राजनीतिक हत्या के मामले में गिरफ्तार माकपा के पूर्व पदाधिकारी एमएम मणि की जमानत कठोर शर्तों के साथ आज मंजूर कर ली।
उन्हें तीन दशक पुराने एक राजनीतिक हत्या के मामले में गिरफ्तार किया गया था। उनके विवादास्पद बयान के मद्देनजर इस मामले को दोबारा खोला गया था।
केरल के इदुक्की जिला समिति के पूर्व सचिव मणि को पिछले साल नवंबर में गिरफ्तार किया गया था।
न्यायमूर्ति पी भावदसन ने उन्हें 25,000 रूपये का बॉंड और इतनी ही राशि के दो मुचलके भरने को कहा।
न्यायाधीश ने कहा कि उन्हें प्रत्येक शुक्रवार को जांच अधिकारी के समक्ष पेश होना होगा। जांच पूरी होने तक मणि जांच अधिकारी के समक्ष पेश होने को छोड़ इदुक्की जिले में प्रवेश नहीं करेंगे।
पुलिस महानिदेशक का अनुरोध स्वीकार करते हुए अदालत ने यह शर्त भी निर्धारित की कि मणि कोई सार्वजनिक बयान नहीं देंगे तथा गवाहों और पुलिस को धमकी भी नहीं देंगे।
हालांकि, न्यायाधीश ने कहा कि यदि इस तरह से मामले दोबारा खोले गए तो कोई भी मामला खत्म नहीं होगा।
गौरतलब है कि इससे पहले उनकी जमानत याचिका तोडपुझा की सत्र अदालत ने खारिज कर दी थी।
उन्होंने यह बयान देकर विवाद पैदा कर दिया था कि उनकी पार्टी ने अतीत में कुछ राजनीतिक दुश्मनों का खात्मा किया है। माकपा भी इस बयान पर बचाव की मुद्रा में आ गई थी। इस बयान के बाद पुलिस ने 30 साल पुराने इंटक कार्यकर्ता अंजेरी बेबी की हत्या के मामले को फिर से खोलते हुए उनके और पार्टी के दो अन्य कार्यकर्ताओं के खिलाफ एक आपराधिक मामला दर्ज किया था। (एजेंसी)
First Published: Thursday, January 3, 2013, 19:03