Last Updated: Wednesday, May 1, 2013, 00:04
उज्जैन (मप्र): शहर में वर्ष 2011 भारतीय जनता युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं की पिटाई के मामले में कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह एवं सांसद प्रेमचंद गुड्डू की अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश दीपेश तिवारी ने मंगलवार को जमानत मंजूर कर ली।
सिंह एवं गुड्डू अदालत में उपस्थित हुए तथा न्यायाधीश तिवारी ने दोनो के लिए 25-25 हजार रूपये के निजी मुचलके पर जमानत मंजूर कर ली।
उल्लेखनीय है कि सिंह की यात्रा के दौरान उन्हें काले झंडे दिखाने पर उन्होने भाजयुमो कार्यकर्ताओं से कथित तौर पर मारपीट की थी। सिंह एवं गुड्डू दोनों ने इससे पहले मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय से इस मामले में अग्रिम जमानत करा ली थी। कांग्रेस महासचिव सिंह ने यहां एक रैली को भी संबोधित किया। (एजेंसी)
First Published: Wednesday, May 1, 2013, 00:04