मालेगांव केस: पुरोहित,प्रज्ञा को नहीं मिली बेल

मालेगांव केस: पुरोहित,प्रज्ञा को नहीं मिली बेल

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने 2008 के मालेगांव विस्फोट के मामले में आज सेना के पूर्व अधिकारी श्रीकांत पुरोहित, प्रज्ञा ठाकुर और अन्य आरोपियों को अंतिरम जमानत देने से इंकार कर दिया।

न्यायामूर्ति एचएल दत्तू और न्यायमूर्ति सीके प्रसाद की पीठ ने आरोपियों को किसी तरह की राहत देने से इंकार कर दिया। इससे पहले आरोपियों की पैरवी कर रहे वरिष्ठ वकील यूआर ललित ने दलील दी कि ये लोग चार साल से सलाखों के पीछे हैं, लेकिन देश की सबसे बड़ी अदालत में इनकी याचिकाओं को नहीं सुना जा रहा है।

पीठ ने कहा, ‘हम इस समय अंतरिम जमानत नहीं देंगे। याचिकाओं पर नियमित सुनवाई नहीं हो रही है तो इसमें हमारी कोई त्रुटि नहीं है।’ राज्य सरकार की ओर से इस मामले को स्थगित करने का आग्रह किया गया। इसके बाद देश की सबसे बड़ी अदालत ने मामले को तीन सप्ताह तक के लिए स्थगित कर दिया।

न्यायालय ने राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) को आरोपियों से पूछताछ करने से रोकने संबंधी अंतरिम आदेश को भी बढ़ा दिया। (एजेंसी)


First Published: Thursday, October 4, 2012, 12:05

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