मालेगांव ब्लास्ट: सभी आरोपियों को जमानत - Zee News हिंदी

मालेगांव ब्लास्ट: सभी आरोपियों को जमानत

मुम्बई : वर्ष 2006 के मालेगांव विस्फोट कांड में शनिवार को सभी नौ आरोपियों को अदालत से जमानत मिली गई क्योंकि राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने जमानत पर रिहा करने की उनकी मांग का विरोध नहीं किया।

 

विशेष मकोका अदालत के न्यायाधीश वाई डी शिंदे ने उन्हें 50-50 हजार के मुचलके पर जमानत दे दी। अदालत ने आरोपियों को सप्ताह में एक बार स्थानीय पुलिस को रिपोर्ट करने का भी आदेश दिया। जिन आरोपियों को जमानत मिली हैं उनमें सलमान फारसी, शबीर अहमद, नुरुलहुदा दोहा, रइस अहमद, मोहम्मद अली, आसिफ खान, जावेद शेख, फारूग अंसारी और अबरार अहमद शामिल हैं।

 

बचाव पक्ष के वकील जलील अंसारी ने बताया कि आसिफ खान और मोहम्मद अली को रिहा नहीं किया जाएगा क्योंकि ये दोनों 2006 के मुम्बई ट्रेन सीरियल ब्लास्ट मामले में भी पकड़े गए हैं। शेष को औपचारिकताएं पूरी होने के बाद आठ नवंबर को रिहा कर दिया जाएगा। एनआईए ने तर्क दिया कि मक्का मस्जिद बम विस्फोट मामले में गिरफ्तार स्वामी असीमानंद के खुलासे के बाद उसने ताजे साक्ष्यों के अलावा पूर्व की जांच एजेंसियों एटीएस और सीबीआई द्वारा जुटाए गए साक्ष्यों की समीक्षा की थी।

 

गौरतलब है कि स्वामी असीमानंद द्वारा विस्फोट मामले में दक्षिणपंथी समूहों का हाथ होने संबंधी स्वीकारोक्ति के बाद सभी नौ आरोपियों ने जमानत की मांग की थी। असीमानंद को साल 2007 के मक्का मस्जिद विस्फोट मामले में गिरफ्तार किया गया है। अपनी जमानत याचिका में आरोपियों ने कहा, ‘इस स्वीकारोक्ति से साफ होता है कि मालेगांव विस्फोट के लिए जो लोग जिम्मेदार हैं वे वर्तमान के आरोपियों से अलग हैं।’ (एजेंसी)

First Published: Saturday, November 5, 2011, 20:27

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