Last Updated: Wednesday, September 12, 2012, 13:48

ज़ी न्यूज ब्यूरो
मुबई: देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार कार्टूनिस्ट असीम त्रिवेदी को जेल से बुधवार दोपहर रिहा कर दिया गया। असीम को कल बेल दिए जाने के बाद बुधवार को उनकी रिहाई हुई। असीम पर राष्ट्रीय चिन्ह के अपमान का आरोप है।
मंगलवार को उन्हें यह कहते हुए जमानत दे दी गई यदि उनके खिलाफ सिर्फ कार्टून बनाने का आरोप है तो अब उनकी हिरासत जरूरी नहीं है।
मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति मोहित शाह और न्यायमूर्ति नितिन जामदार की खंडपीठ ने त्रिवेदी को 5,000 रुपए के निजी जमानत बांड पर रिहा करने का आदेश दिया।
मराठे ने याचिका में त्रिवेदी की गिरफ्तारी को ‘गैर-कानूनी’ और ‘सही न ठहराया जा सकने वाला’ करार देते हुए उनकी रिहाई की मांग की थी।
इससे पहले, अदालत ने महाराष्ट्र सरकार को एक घंटे की मोहलत दी और कहा कि वह आला पुलिस अधिकारियों से इस बाबत निर्देश ले कि आखिर त्रिवेदी की जमानत का विरोध क्यों किया जाना चाहिए।
अतिरिक्त लोक अभियोजक पूर्णिमा कंथारिया ने बाद में अदालत को बताया कि अधिकारी मुख्यमंत्री के साथ बैठक कर रहे थे इसलिए अभी उपलब्ध नहीं हैं।
पूर्णिमा ने यह दलील भी दी कि इस मामले में उच्च न्यायालय को जमानत देने का अधिकार नहीं है और यदि आरोपी चाहे तो मजिस्ट्रेट की अदालत का रुख कर सकता है। उन्होंने यह भी कहा कि इस मामले में अभी जांच भी जारी है।
First Published: Wednesday, September 12, 2012, 13:22