Last Updated: Tuesday, January 17, 2012, 13:00
अहमदाबाद : गुजरात हाईकोर्ट ने मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अदालत की अवमानना से संबंधित कार्यवाही चलाने की मांग करने वाली याचिकाओं को मंगलवार को खारिज कर दिया। लोकायुक्त की नियुक्ति के मुद्दे पर राज्यपाल को वापस बुलाने के लिए मोदी की ओर से प्रधानमंत्री को लिखा गया पत्र अदालती कार्यवाही के दौरान सार्वजनिक किए जाने पर मुख्यमंत्री के खिलाफ ये याचिकाएं दायर की गई थीं।
भीकाभाई जेठवा ने सितंबर में लोकायुक्त की नियुक्ति पर ऐसे समय प्रधानमंत्री को पत्र लिखे जाने और इसे मीडिया को सार्वजनिक किए जाने पर मोदी के खिलाफ याचिका दायर की थी जब मामला अदालत में विचाराधीन था क्योंकि सरकार ने नियुक्ति को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी।
हालांकि न्यायमूर्ति अकील कुरैशी और न्यायमूर्ति सोनिया गोकानी की खंडपीठ ने कहा कि मुख्यमंत्री की ओर से भेजा गया पत्र न्यायिक प्रक्रिया में हस्तक्षेप करने के इरादे से नहीं लिखा गया था।
(एजेंसी)
First Published: Tuesday, January 17, 2012, 20:30