मौत पर 2 लाख और बलात्कार पर 20 हजार

मौत पर 2 लाख और बलात्कार पर 20 हजार

रांची: झारखंड सरकार ने आपराधिक दंड संहिता में संशोधन के तहत झारखंड पीड़ित प्रतिपूर्ति योजना की घोषणा की है। जिसके तहत अब किसी आपराधिक मामले में मौत की स्थिति में मृतक के परिजनों को दो लाख रुपये की प्रतिपूर्ति दी जाएगी, जबकि बलात्कार के मामले में पीड़ित को बीस हजार रुपये की प्रतिपूर्ति सहायता दी जाएगी।

मंत्रिमंडल सचिव एन एन पांडेय ने पत्रकारों की बताया कि मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा की अध्यक्षता में यहा मुख्यमंत्री आवास पर हुयी राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में इस आशय का फैसला किया गया।

मंत्रिमंडल के फैसले के अनुसार झारखंड में किसी आपराधिक वारदात के दौरान किसी की मौत हो जाने पर उसके परिजनों को अब दो लाख रुपये की प्रतिपूर्ति दी जाएगी।

इसी प्रकार ऐसी किसी घटना में हाथ, पैर टूटने या स्थाई विकलांगता आने पर पचास हजार रुपये, चालीस प्रतिशत से अस्सी प्रतिशत तक विकलांगता आने पर बीस हजार रुपये और उससे कम चोट पर दस हजार रुपये की प्रतिपूर्ति दी जाएगी। नये प्रावधान के तहत अल्पवयस्क बलात्कार पीडित को पचास हजार रुपये और बालिग बलात्कार पीड़ित को बीस हजार रुपये का मुआवजा दिया जाएगा।

मंत्रिमंडल ने इस योजना को तत्काल क्रियान्वित करने के लिए राज्य के सभी चौबीस जिलों को तत्काल एक एक करोड़ रुपये प्रदान करने का निर्णय किया है।

First Published: Wednesday, July 25, 2012, 08:48

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