Last Updated: Thursday, September 26, 2013, 22:10
नई दिल्ली : राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण ने उन 18 व्यक्तियों के खिलाफ जमानती वारंट जारी किये जो कथित रूप से उत्तर प्रदेश के गौतमबुद्धनगर जिले में यमुना नदी में अवैध खनन कर रहे थे और जो उसके आदेश के बावजूद उसके समक्ष पेश नहीं हुए।
न्यायाधिकरण अध्यक्ष न्यायमूर्ति स्वतंत्र कुमार की अध्यक्षता वाली एक पीठ ने यह निर्देश तब दिया जब उसे सूचित किया गया कि उसने जिन 18 लोगों को नोटिस जारी किये थे उनमें से केवल एक डम्पर चालक ही पेश हुआ। इन लोगों को ये नोटिस यह बताने के लिए जारी किये गए थे कि उन्हें पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने के लिए क्यों न सजा दी जाए या जुर्माना लगाया जाए।
पीठ ने पेश नहीं होने वाले 17 व्यक्तियों और डम्पर चालक के नियोक्ता खिलाफ जमानती वारंट जारी करते हुए कहा, ‘इन लोगों ने गौतमबुद्धनगर में अवैध रूप से रेत खनन जारी रखते हुए न्यायाधिकरण के गत पांच अगस्त के आदेश का उल्लंघन किया।’ न्यायाधिकरण ने उन 11 लोगों को भी पेश होने के लिए कहा, जिन्हें गौतमबुद्धनगर जिले के खनन विभाग द्वारा जब्त किये गए दो लाख घनमीटर से अधिक रेत में से 80 प्रतिशत रेत की चोरी के संबंध में गिरफ्तार किया गया था। (एजेंसी)
First Published: Thursday, September 26, 2013, 22:10