Last Updated: Tuesday, December 20, 2011, 08:44
बदायूं : उत्तर प्रदेश में बदायूं जिले की एक अदालत ने अपहरण के 17 साल पुराने मुकदमे के 11 दोषियों को मंगलवार को उम्रकैद तथा जुर्माने की सजा सुनाई। अभियोजन पक्ष के अनुसार 31 अक्तूबर 1994 को कादर चौक क्षेत्र का निवासी वीरपाल (22) धोबी नगला गांव के पांच मजदूरों के साथ खेत की जोताई कर ट्रैक्टर से घर वापस लौट रहा था। रास्ते में 11 बदमाशों ने वीरपाल को अगवा कर लिया और मजदूरों के हाथ उसके परिजन को भेजे गये पत्र में चार लाख रुपए फिरौती की मांग की। फिरौती की रकम मिलने के बाद बदमाशों ने वीरपाल को छोड़ दिया।
पुलिस ने वीरपाल को साथ लेकर जंगल में सघन तलाश की और पांच बदमाशों को पकड़ लिया। वे बदायूं और एटा के रहने वाले थे। बाद में कुछ अन्य संदिग्धों की परेड कराए जाने पर वीरपाल ने उनमें से बाकी छह अपहरणकर्ताओं को भी पहचान लिया।
विशेष न्यायालय (दस्यु प्रभावित क्षेत्र) ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद सभी 11 अपहरणकर्ताओं अहमारण, बांकेलाल, रामकरण, प्रेमपाल, वीरू पाल, प्रकाश, राजेश्वर, चिरौंजी, रविन्दर, दफेदार और सतेन्दर को उम्रकैद तथा 10-10 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई।
(एजेंसी)
First Published: Tuesday, December 20, 2011, 16:14