Last Updated: Thursday, November 24, 2011, 14:40
बेंगलुरु : कर्नाटक हाईकोर्ट ने भूमि को गैर अधिसूचित करने में कथित अनियमितता के मामले में पूर्व मुख्यमंत्री बी.एस. येदियुरप्पा की अग्रिम जमानत की मांग पर आज अपना आदेश 28 नवंबर तक के लिए सुरक्षित रख लिया।
न्यायमूर्ति एच. बिलप्पा को आज अपना आदेश सुनाना था लेकिन उन्होंने यह कहते हुए सोमवार तक के लिए आदेश की घोषणा टाल दी कि मुख्य आदेश अभी तैयार होना है और उसमें कुछ सुधार किए जाने हैं।
वकील सिराजिन बाशा ने लोकायुक्त अदालत में निजी शिकायत दर्ज कर येदियुरप्पा पर अपने परिवार के पक्ष में नियमों का उल्लंघन करते हुए भूमि को गैर अधिसूचित करने का आरोप लगाया है।
(एजेंसी)
First Published: Thursday, November 24, 2011, 20:10