Last Updated: Wednesday, June 6, 2012, 22:24
बेंगलूरु: अवैध खनन मामले में सीबीआई की ओर से दर्ज मामले में गिरफ्तारी की आशंका के मद्देनजर कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा और उनके परिवार के सदस्यों की ओर से दायर अग्रिम जमानत याचिका पर यहां एक अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रखा है।
सीबीआई न्यायाधीश डीआर वेंकट सुदर्शन ने येदियुरप्पा, उनके पुत्रों बी वाई राघवेंद्र और बीवाई विजयेंद्र तथा दामाद आरएन सोहन कुमार की याचिका पर सीबीआई के वकील अशोक भान और पूर्व मुख्यमंत्री की ओर से उपस्थित होने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता अशोक हारनहल्ली की दलील सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रखा।
सुप्रीम कोर्ट के 11 मई के निर्देश के बाद सीबीआई ने येदियुरप्पा और अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया था। (एजेंसी)
First Published: Wednesday, June 6, 2012, 22:24