Last Updated: Friday, March 9, 2012, 13:27
बेंगलूर : कर्नाटक हाईकोर्ट ने शुक्रवार को राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा द्वारा दायर की गई एक अपील पर सुनवाई को 29 मार्च के लिए टाल दिया। उन्होंने भूमि घोटाला मामलों में एकल न्यायाधीश के फैसले को चुनौती दी है। येदियुरप्पा ने मामले में निचली अदालत द्वारा उनके खिलाफ जारी किए गए सम्मन के विरूद्ध अपील की है। एकल न्यायाधीश ने उनकी अपील को खारिज कर दिया था।
मुख्य न्यायाधीश विक्रमजीत सेन की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने वकीलों द्वारा किए जा रहे बहिष्कार के मद्देनजर येदियुरप्पा की याचिका पर सुनवाई को टाल दिया। न्यायमूर्ति आनंद बयरारेड्डी ने अपने 31 जनवरी के आदेश में येदियुरप्पा की उस अपील को खारिज कर दिया था जो उन्होंने भूमि घोटालों के सिलसिले में लोकायुक्त अदालत द्वारा उनके खिलाफ सम्मन जारी किये जाने के विरूद्ध दायर की थी।
लोकायुक्त अदालत ने येदियुरप्पा और 14 अन्य के खिलाफ वकील सिराजिन बाशा की निजी शिकायत पर यह सम्मन जारी किए थे। बाशा ने शिकायत की थी कि येदियुरप्पा ने मुख्यमंत्री रहने के दौरान बेंगलूर विकास प्राधिकरण के भूखंडों को अपने परिवार के सदस्यों के पक्ष में गैर कानूनी ढंग से अधिसूचना के दायरे से बाहर कर दिया।
(एजेंसी)
First Published: Friday, March 9, 2012, 18:57