Last Updated: Tuesday, January 10, 2012, 11:20
बेंगलूर : कर्नाटक हाईकोर्ट ने भूमि अधिसूचना रद्द किए जाने में कथित अनियमितता के लिए पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा, आवासीय मंत्री वी. सोम्मना और उनकी पत्नी के खिलाफ एक प्राथमिकी पर अग्रिम और अंतरिम जमानत के लिए उनकी अर्जी पर 12 जनवरी तक सुनवाई टाल दी है।
सुनवाई के लिए याचिका के सामने आने पर न्यायमूर्ति सुभाष बी आदि ने मामले पर जिरह पूरी नहीं होने के बाद सुनवाई स्थगित कर दी।
येदियुरप्पा के वकील अशोक हारानहाले ने कहा कि शिकायतकर्ता को मामले की पूरी जानकारी नहीं थी। सोमन्ना और उनकी पत्नी मूर्ति दयानंद वकील के वकील ने दलील दी कि उन्होंने किसी भी कानून का उल्लंघन नहीं किया है।
(एजेंसी)
First Published: Tuesday, January 10, 2012, 16:50