Last Updated: Tuesday, August 30, 2011, 05:02
ज़ी न्यूज़ ब्यूरो
बेंगलुरु : कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा को सोमवार को विभिन्न अदालतों से कई झटके लगे. कर्नाटक हाईकोर्ट ने अग्रिम जमानत की उनकी याचिका खारिज की. फिर भूमि गैर अधिसूचित करने के मामले में लोकायुक्त अदालत ने उनके खिलाफ चार्जशीट दाखिल करने का आदेश दिया. येदियुरप्पा ने अवैध खनन मामले में अपने खिलाफ लगे आरोपों को चुनौती दी थी, जिसे भी हाईकोर्ट की एक खंडपीठ ने खारिज कर दिया.
लोकायुक्त कोर्ट में येदियुरप्पा की पेशी थी. उन्हें गिरफ्तारी का डर था, इसलिए उनकी निगाह हाईकोर्ट में दायर अग्रिम जमानत के मामले पर टिकी थी. हालांकि हाईकोर्ट के न्यायाधीश एल नारायण स्वामी ने येदियुरप्पा की अग्रिम जमानत याचिका को स्वीकार योग्य नहीं माना. इसके बाद येदियुरप्पा पुत्र बीवाई राघवेंद्र के साथ लोकायुक्त की अदालत में पेश हुए. कोर्ट ने विशेष अदालत ने लोकायुक्त पुलिस से पूर्व मुख्यमंत्री और उनके बेटों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल करने का आदेश दिया. येदियुरप्पा को लोकायुक्त कोर्ट के समक्ष 27 अगस्त को पेश होना था, लेकिन स्वास्थ्य कारणों से पेशी से छूट की मांग की थी. कोर्ट ने उन्हें पेशी से छूट दी, लेकिन सिर्फ एक बार के लिए.
उधर, जस्टिस केएल मंजूनाथ और एचएस केमपन्ना की खंडपीठ ने अवैध खनन मामले में लोकायुक्त की रिपोर्ट के 22वें अध्याय को निरस्त करने की येदियुरप्पा की मांग को ठुकरा दिया. इस अध्याय में येदियुरप्पा के पारिवारिक ट्रस्ट को खनन कंपनियों से फायदा मिलने की बात कही गई है. गौरतलब है कि रविवार को बुखार, डायबिटीज और हाई ब्लडप्रेशर की शिकायत पर एक निजी अस्पताल में इलाज करा रहे पूर्व मुख्यमंत्री अग्रिम जमानत नामंजूर होने के बाद नाटकीय तरीके से घर लौट आए और दोपहर बाद लोकायुक्त कोर्ट में हाजिर हुए. येद्दयुरप्पा और उनके पुत्र के पेश होने के बाद लोकायुक्त कोर्ट के जज एनके सुधींद्र राव ने पुलिस को सभी आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट पेश करने का आदेश दिया. दो वकीलों सिराजिन बाशा और केएन बलराज की शिकायत पर यह मामला शुरू हुआ था. अदालत ने मामले की कार्यवाही 7 सितंबर तक स्थगित कर दी. लोकायुक्त अदालत ने सरकारी भूमि को गैर अधिसूचित करने के मामले में येद्दयुरप्पा और 14 अन्य को 8 अगस्त को सम्मन भेजकर 27 अगस्त को पेश होने को कहा था.
First Published: Tuesday, August 30, 2011, 13:07