Last Updated: Tuesday, August 14, 2012, 18:49

बेंगलूरु: कर्नाटक उच्च न्यायालय ने पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा की अग्रिम जमानत की शर्तों में से एक में छूट दी है। उन्हें अब कहीं भी आने-जाने की छूट होगी। उनके खिलाफ अवैध खनन मामले की जांच सीबीआई कर रही है। बहरहाल जब भी एजेंसी चाहेगी उन्हें जांच में सहयोग के लिए उपलब्ध होना पड़ेगा।
येदियुरप्पा ने शर्तों में छूट की मांग की थी। शर्तों के मुताबिक उन्हें बेंगलूर से बाहर जाने से पहले अदालत से अनुमति लेनी पड़ती। न्यायमूर्ति सुभाष बी. आदि ने शर्तों में छूट देते हुए सीबीआई को निर्देश दिया कि येदियुरप्पा, उनके दो बेटों और दामाद से पूछताछ के 24 घंटे पहले उन्हें इस बारे में जानकारी दें।
बहरहाल मामले में तीन अन्य आरोपी उनके दो बेटे बी. वाई. विजयेन्द्र, बी. वाई. राघवेन्द्र और दामाद आरएन सोहन कुमार को भी अग्रिम जमानत की शर्तों में छूट दी गई और सीबीआई को वही निर्देश दिया गया। सभी ने याचिका दायर कर अग्रिम जमानत की शर्तों में छूट की मांग की थी।
इससे पहले चारों ने हलफनामा दायर कर कहा कि सीबीआई को जब जरूरत होगी, वे मौजूद रहेंगे। हलफनामा उनके वरिष्ठ वकीलों अशोक हरनहल्ली और प्रभुलिंग के. नावदगी ने दायर किया। (एजेंसी)
First Published: Tuesday, August 14, 2012, 18:47