राजस्थान में गुज्जरों के लिए विशेष आरक्षण पर रोक

राजस्थान में गुज्जरों के लिए विशेष आरक्षण पर रोक

जयपुर : राजस्थान उच्च न्यायालय ने सरकारी नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में गुज्जरों और अन्य चार समुदायों को पांच प्रतिशत का विशेष आरक्षण देने पर 19 फरवरी तक के लिए रोक लगा दिया है।

राज्य सरकार ने पिछले वर्ष 29 नवंबर को गुज्जर, रैका, बंजारा, गादियालोहार और गड़ेरिया समुदाय को लोगों को विशेष पिछड़ा वर्ग में पांच प्रतिशत का आरक्षण दिया था। इसके साथ ही राज्य में कुल आरक्षण 54 प्रतिशत पहुंच गया था।

मुकेश सोलंकी नामक व्यक्ति ने 30 जनवरी से लागू हो रहे इस आरक्षण के संबंध में राज्य सरकार के निर्णय को चुनौती देते हुए जनहित याचिका दायर की थी।

राज्य सरकार ने सोमवार को उच्च न्यायालय को बताया कि वह अगले एक सप्ताह तक विशेष पिछड़ा वर्ग श्रेणी मंल पांच प्रतिशत आरक्षण को लागू नहीं करने का अदालत का आदेश स्वीकार नहीं करेगी।

न्यायमूर्ति एन.के. जैन और न्यायमूर्ति जे.के. रंका की खंडपीठ ने आरक्षण की स्वीकृत सीमा 50 प्रतिशत से ज्यादा हो रहे चार प्रतिशत आरक्षण को रोकने के संबंध में दलीलें सुनीं।

यह आरक्षण राजस्थान अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, विशेष पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग (राज्य के शिक्षण संस्थानों में सीटों में आरक्षण और राज्य सेवा में पदों में आरक्षण) अधिनियम 2008 के तहत दिया गया है। (एजेंसी)

First Published: Tuesday, January 29, 2013, 20:59

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