Last Updated: Wednesday, June 20, 2012, 17:01
जयपुर : राजस्थान सरकार ने एक आदेश जारी राजस्थान बेरोजगारी भत्ता योजना-2012 लागू कर दी है। यह योजना राजस्थान में एक जुलाई से शुरू हो जाएगी। इसके तहत पुरूष एवं महिला अभ्यर्थी को 500 रुपए प्रतिमाह एवं विशेष योग्यजन (निशक्तजन) को 600 रुपए प्रतिमाह भत्ता दिया जाएगा।
मुख्यमंत्री और प्रदेश के वित्त मंत्री अशोक गहलोत ने चालू वित्त वर्ष के बजट में राज्य में बेरोजगारी भत्ता देने की घोषणा की थी। अधिकारिक सू़त्रों ने बताया कि योजना के तहत परिवार की कुल वार्षिक आय में माता-पिता, पति-पत्नी तथा अवयस्क बच्चों की आय भी शामिल मानी जाएगी। योजना में आवेदन के लिए आवश्यक है कि प्रार्थी राजस्थान का मूल निवासी हो और राज्य में विधि द्वारा स्थापित किसी भी विश्वविद्यालय से स्नातक डिग्री प्राप्त हो।
सूत्रों ने बताया कि भत्ता प्राप्त करने के लिए आयु की कोई न्यूनतम सीमा नहीं होगी, लेकिन सामान्य अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम आयु सीमा 30 वर्ष एवं अनुसूचित जाति, जनजाति, महिला एवं विशेष योग्यजन के लिए यह आयु सीमा 35 वर्ष होगी। उन्होंने बताया कि बेरोजगारी भत्ता लेने वाले प्रार्थी का किसी भी एक रोजगार कार्यालय में निरंतर एक वर्ष की अवधि से पंजीकृत होना अनिवार्य होगा। एक से अधिक रोजगार कार्यालयों में पंजीयन होने पर प्रार्थी को अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। (एजेंसी)
First Published: Wednesday, June 20, 2012, 17:01