Last Updated: Wednesday, March 13, 2013, 22:39
नैनीताल : उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने आज बाबा रामदेव के हरिद्वार स्थित दिव्य योग मंदिर ट्रस्ट पर करीब 40 करोड़ रूपये देनदारी के मामले को आयकर ट्रिब्यूनल को वापस भेजते हुए, इसके जल्द निपटारे के आदेश दिये।
उच्च न्यायालय की न्यायमूर्ति केजे सेनगुप्ता की एकल पीठ ने यहां इस मामले की सुनवाई करते हुए ट्रिब्यूनल को ट्रस्ट पर आयकर देनदारी के मामले को दो अप्रैल तक निपटाने के निर्देश दिये और कहा कि अगर ऐसा संभव न हो तो प्रतिदिन इस मामले की सुनवाई कर उसे निपटाया जाये। आयकर विभाग ने 2009-10 में ट्रस्ट पर 58.50 करोड़ रूपये की देनदारी तय की थी और इसके लिये उसके खिलाफ ट्रिब्यूनल में मुकदमा चलाया जा रहा है।
हालांकि, बाद में ट्रस्ट ने 16 करोड़ रूपये आयकर विभाग में जमा करा दिये थे। बाकी की रकम की ट्रस्ट से वसूली के लिये ट्रिब्यूनल ने रोक लगा दी थी, जिसे हटाने के लिये आयकर विभाग ने उच्च न्यायालय की शरण ली थी। (एजेंसी)
First Published: Wednesday, March 13, 2013, 22:39