Last Updated: Saturday, March 24, 2012, 12:46
बेंगलुरु : सीबीआई अदालत ने अवैध खनन मामले में गिरफ्तार कर्नाटक के पूर्व मंत्री और खनन उद्योगपति जी. जर्नादन रेड्डी तथा उनके निजी सहायक महफूज अली खान की न्यायिक जमानत की अवधि तीन अप्रैल तक के लिए बढ़ा दी।
अतिरिक्त सिविल एवं सत्र अदालत और विशेष सीबीआई अदालत न्यायाधीश बी एम आंगड़ी ने इस संबंध में सीबीआई के आवेदन पर सुनवाई करते हुए न्यायिक हिरासत बढ़ाने का आदेश दिया।
रेड्डी और उनकी पत्नी अरुणा लक्ष्मी की एसोसिएटेड माइनिंग कोरपोरेशन एवं डेक्कन माइनिंग सिंडिकेट अवैध खनन के आरोप में जांच का सामना कर रही हैं। इस मामले में पूर्व मंत्री तथा कांग्रेस नेता वी मुनियप्पा तथा कुछ अधिकारी अन्य आरोपी हैं।
(एजेंसी)
First Published: Saturday, March 24, 2012, 18:16