Last Updated: Saturday, June 2, 2012, 22:48

हैदराबाद : ‘जमानत के बदले धन’ कांड कांग्रेस सरकार के लिए मुसीबत का सबब बनता जा रहा है और आरोप लग रहे हैं कि एक राज्य मंत्री भी इस समूचे प्रकरण में शामिल थे। जमानत का यह मामला खनन माफिया गली जनार्दन रेड्डी से जुड़ा है। आंध्र प्रदेश के एक मंत्री और कुरनूल के रहने वाले इरासू प्रताप रेड्डी कानून और न्याय मामलों के मंत्री हैं। वह जनार्दन रेड्डी से जुड़े हुए हैं।
इरासू के खिलाफ आरोप है कि वह जेल में बंद खनन माफिया और सीबीआई की विशेष अदालत के न्यायाधीश पट्टाभी रामा राव के बीच ‘मध्यस्थता करने वाले लोगों’ में शामिल थे। यह मध्यस्थता रेड्डी की जमानत सुनिश्चित कराने के लिए थी, जिसके लिए कई करोड़ रुपये का समझौता किया गया।
आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने सीबीआई द्वारा दो दिन पहले इस कांड का पता लगाए जाने के बाद सीबीआई के प्रथम अतिरिक्त विशेष अदालत न्यायाधीश पट्टाभी रामा राव को निलंबित कर दिया था। न्यायमूर्ति रामा राव, पूर्व न्यायाधीश टीवी चलापति राव और अन्य के खिलाफ एक आपराधिक मामला दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है। सीबीआई ने कहा कि उसने इस कांड में शामिल लोगों के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य जुटा लिए हैं और उसे हाईकोर्ट को सौंप दिया गया है।
आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि उच्च न्यायालय के निर्देश पर सीबीआई इस कांड का जांच कर रही है। इस बीच इरासू ने इस आरोप का खंडन किया है और कहा कि यदि उनके खिलाफ आरोप साबित होता है तो वह हमेशा के लिये राजनीति छोड़ देंगे ।
अपने गृह जिले से हैदराबाद पहुंचे मंत्री इरासू ने मुख्यमंत्री एन किरण कुमार रेड्डी को इस मुद्दे पर अपनी ‘सफाई’ दी। उन्होंने कहा कि मैंने मुख्यमंत्री को सब कुछ स्पष्ट रूप से बता दिया है। इरासू ने कहा कि उनके खिलाफ लगाये गए आरोप ‘पूरी तरह से झूठे’ हैं।
आंध्र प्रदेश के कानून मंत्री इरासू प्रताप रेड्डी ने पैसे लेकर जमानत दिलाने के मामले में अपनी भूमिका से इनकार किया है। कानून मंत्री ने शनिवार को उन खबरों का खंडन किया जिनमें कहा गया था कि उन्होंने जमानत दिलाने के लिए कर्नाटक के पूर्व मंत्री जी. जनार्दन रेड्डी एवं सीबीआई के न्यायाधीश पट्टाभिरामा राव के बीच मध्यस्थता की थी। प्रताप रेड्डी अपनी बात रखने के लिए मुख्यमंत्री एन. किरण कुमार रेड्डी के कार्यालय गए थे। लेकिन मुख्यमंत्री वहां नहीं मिले। मंत्री ने कहा कि वह चाहते हैं कि मुख्यमंत्री उनके खिलाफ लगे आरोपों की जांच कराने का आदेश दें।
गौर हो कि आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने पट्टाभिरामा राव को कथित तौर पर 10 करोड़ रुपये घूस लेकर जनार्दन रेड्डी को जमानत देने के मामले में निलम्बित कर दिया था। (एजेंसी)
First Published: Saturday, June 2, 2012, 22:48