Last Updated: Tuesday, May 15, 2012, 03:15
नई दिल्ली: दिल्ली सरकार ने बलात्कार, मानव तस्करी, बाल यौन उत्पीड़न और अपहरण के पीड़ितों के लिए व्यापक मुआवजे की योजना को मंजूरी दी।
इस योजना को दिल्ली कैबिनेट की ओर से मंजूरी दी गई। बलात्कार के पीड़ितों को घटना के दो महीनों के भीतर अधिकतम तीन लाख रुपये और न्यूनतम दो लाख रुपये दिए जाएंगे।
मौत की स्थिति में पीड़ित परिवार को अधिकतम मुआवजा पांच लाख और न्यूनतम तीन लाख रुपये दिया जाएगा। मुख्यमंत्री शीला दीक्षित की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में इस योजना के लिए 15 करोड़ रुपये का प्रावधान करने का फैसला किया गया।
(एजेंसी)
First Published: Tuesday, May 15, 2012, 08:45