Last Updated: Monday, February 25, 2013, 16:13
कुरूक्षेत्र: विवाह का वादा करके एक अल्पवय लड़की का अपहरण औेर बलात्कार करने के आरोप में बिहार के एक व्यक्ति को एक स्थानीय अदालत ने 10 साल की जेल की सजा सुनायी है।
जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने दोषी अरूण राउत पर 80 हजार रूपये का जुर्माना भी लगाया। अदालत ने कहा कि जुर्माना नहीं भरने की स्थिति में उसे नौ माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी।
अभियोजन के अनुसार राउत यहां से 25 किमी दूर बाबेन कस्बे में मजदूर के तौर पर काम करता था। उसने एक अल्पवय लड़की से विवाह का वादा किया और उसे अपने साथ आने के लिए कहा। वह दिसंबर 2011 में लड़की को अपने साथ मध्यप्रदेश के सीतामउ ले गया और वहां कई बार उससे बलात्कार किया।
लड़की के अभिभावकों की शिकायत पर राउत को गिरफ्तार किया गया। (एजेंसी)
First Published: Monday, February 25, 2013, 16:13