Last Updated: Friday, September 23, 2011, 08:32
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रमंडल खेल घोटाले में ललित भनोट की जमानत याचिका पर सुनवाई करने से इंकार कर दिया.
ललित भनोट को इस साल 23 फरवरी को आयोजन समिति के पूर्व महानिदेशक वी के वर्मा के साथ गिरफ्तार किया गया था. भनोट राष्ट्रमंडल खेलों की आयोजन समिति के महासचिव थे. दिल्ली हाईकोर्ट ने 5 जुलाई को भनोट को जमानत देने से इंकार कर दिया था.
राष्ट्रमंडल आयोजन समिति के अध्यक्ष सुरेश कलमाड़ी के करीबी सहयोगी भनोट को वर्मा के साथ स्विस टाइमिंग ओमेगा के साथ 107 करोड़ रुपए का सौदा करने पर गिरफ्तार किया गया था.
इसके पहले विशेष सीबीआई न्यायाधीश तलवंत सिंह ने भी भनोट की जमानत याचिका खारिज कर दी थी. सीबीआई ने टीएसआर मामले में 20 मई को दाखिल पहले आरोपपत्र में सुरेस कलमाडी, ललित भनोट, वर्मा और आठ अन्य का नाम लिया गया था.
इस मामले में सभी आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता और भ्रष्टाचार निवारण कानून की विभिन्न धाराओं के तहत मामले दर्ज किए गए हैं.
First Published: Friday, September 23, 2011, 14:03