लालबत्ती प्रयोग को पंजाब में अधिसूचना जारी

लालबत्ती प्रयोग को पंजाब में अधिसूचना जारी

चंडीगढ़ : पंजाब सरकार ने उन लोगों की आज एक नई सूची जारी की है जो अपने सरकारी वाहनों पर लाल बत्ती लगा सकते हैं। उपमुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल के निर्देश पर यह अधिसूचना जारी हुई है। सुखबीर ने ऐसे लोगों की सूची मांगी थी जो बिना अधिकार के अपने वाहनों पर लाल और नीली बत्ती लगाकर घूम रहे थे।

अधिसूचना के अनुसार जो लोग अपने वाहन पर लाल बत्ती लगा सकते हैं वे हैं पंजाब के राज्यपाल, मुख्यमंत्री, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री, मुख्य संसदीय सचिव, संसदीय सचिव, मुख्य न्यायाधीश, पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के न्यायाधीश, पंजाब से संसद सदस्य (केवल एक वाहन पर), अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और विधायक (केवल एक वाहन पर)।

इनके अलावा, मुख्य सचिव, वित्त आयुक्त, प्रधान सचिव, पंजाब के महाधिवक्ता, पुलिस महानिदेशक, सहायक पुलिस महानिदेशक, महानिरीक्षक, पुलिस आयुक्त, सहायक महानिरीक्षक, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, एसजीपीसी के अध्यक्ष, पांचों पवित्र तख्त के जत्थेदार और श्री हरमंदिर साहेब के प्रधान ग्रंथी भी इसके लिए अधिकृत हैं। अगर इन वाहनों में उपरोक्त व्यक्तियों में से कोई नहीं बैठा है तो बत्ती को काले कपड़े से ढककर रखना है। (एजेंसी)

First Published: Thursday, June 7, 2012, 15:11

comments powered by Disqus