लिंग परीक्षण की सूचना दो, 25 हजार पाओ

लिंग परीक्षण की सूचना दो, 25 हजार पाओ

रायपुर : छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य में प्रसव पूर्व लिंग परीक्षण करने वाले सोनोग्राफी केंद्रों की सूचना देने वालों को 25 हजार रुपए ईनाम देने का फैसला किया है।

आधिकारिक सूत्रों ने आज यहां बताया कि राज्य में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने छत्तीसगढ़ में प्रसव पूर्व लिंग परीक्षण करने वाले सोनोग्राफी केन्द्रों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की तैयारी कर ली गई है। इसके तहत सोनोग्राफी केन्द्रों की नियमित जांच होगी तथा प्रसव पूर्व लिंग परीक्षण करने की सूचना देने वालों को 25 हजार रुपए का ईनाम दिया जाएगा। इसी तरह अवैध रूप से (अपंजीकृत) संचालित सोनोग्राफी केन्द्रों की सूचना देने वाले को भी 25 हजार रुपए का ईनाम दिया जाएगा।

उन्होंने बताया कि राज्य के संचालक, स्वास्थ्य सेवाएं कमलप्रीत सिंह ने सोमवार को राज्य के सभी नोडल अधिकारियों की बैठक लेकर लिंग चयन प्रतिषेध अधिनियम 1994 का राज्य में कड़ाई से पालन कराने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति संबंधित जिले के कलेक्टर अथवा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को इसकी सूचना दे सकता है। सूचना देने वालों का नाम गोपनीय रखा जाएगा। (एजेंसी)

First Published: Friday, June 22, 2012, 13:24

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