Last Updated: Wednesday, February 1, 2012, 10:31
नई दिल्ली : दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को तिहाड़ जेल के अधिकारियों से विकास यादव का मेडिकल रिकॉर्ड पेश करने को कहा जो नीतीश कटारा हत्याकांड में दो अन्य के साथ उम्रकैद की सजा काट रहा है। अदालत ने यह आदेश एक याचिका पर दिया, जिसमें कहा गया था कि विकास यादव ने अपने वित्तीय एवं राजनीतिक प्रभाव का दुरुपयोग करते हुए 87 बार अस्पतालों का दौरा किया।
न्यायमूर्ति गीता मित्तल और न्यायमूर्ति वीके शाली की पीठ ने सुनवाई कल तक के लिए टालते हुए कहा कि जेल अधीक्षक को दोषी विकास यादव के सभी चिकित्सा रिकॉर्ड पेश करने का निर्देश दिया जाता है। पीठ ने कहा कि जेल अधीक्षक को यह निर्देश भी दिया जाता है कि वह इस बारे में रिपोर्ट सौंपें कि क्या अन्य कैदियों को भी विकास यादव की तरह अस्पतालों के दौरे की अनुमति दी गई है।
अदालत का आदेश नीतीश कटारा की मां नीलम कटारा की याचिका पर आया । उन्होंने जेल अधिकारियों तथा अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) को यह निर्देश दिए जाने का आग्रह किया था कि वे यादव की बीमारियों और अग्रणी अस्पताल के उसके दौरों से संबंधित समूचा रिकॉर्ड पेश करें।
इस बीच, अदालत ने उत्तर प्रदेश के विवादास्पद राजनीतिक नेता डीपी यादव के बेटे विकास यादव और उसके चचेरे भाई विशाल यादव को 2008 में निचली अदालत द्वारा सुनाई गई सजा के फैसले के खिलाफ दोनों पक्षों की कुछ अपीलों पर दिल्ली पुलिस तथा अन्य को नोटिस जारी किए।
(एजेंसी)
First Published: Wednesday, February 1, 2012, 16:01