वृंदावन में पॉलीथीन और प्लास्टिक वस्तुओं पर बैन

वृंदावन में पॉलीथीन और प्लास्टिक वस्तुओं पर बैन

इलाहाबाद : इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने आज मंदिरों की नगरी वृदांवन में पॉलीथीन और प्लास्टिक वस्तु पर प्रतिबंध लगा दिया। अदालत ने संबंध अधिकारियों को इस आदेश के पालन के लिए एक विशेष दल गठित करने और मामले की अगली सुनवाई 11 अक्तूबर के दिन उसकी रिपोर्ट दाखिल करने का भी निर्देश दिया।

कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश अमिताव लाला और न्यायमूर्ति पी के एस बघेल ने सामाजिक संगठन बृज लाइफलाइन वेल्फेयर सोसाइटी की जनहित याचिका पर यह निर्देश सुनाया। याचिका में अनुरोध किया गया था कि मंदिरों की नगरी वृंदावन और समीप बहने वाली यमुना नदी में प्रदूषण को रोकने के लिए निर्देश दिये जायें। (एजेंसी)

First Published: Saturday, September 22, 2012, 09:36

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