शशिकला के खिलाफ सुनवाई पर रोक से इंकार

शशिकला के खिलाफ सुनवाई पर रोक से इंकार

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के आरोप में तमिलनाडु की मुख्यमंत्री सुश्री जे जयललिता की पूर्व सहयोगी शशिकला नटराजन के खिलाफ बैंगलुरू की अदालत में चल रहे मुकदमे की सुनवाई पर रोक लगाने से इंकार कर दिया है। इस अदालत में जयललिता और शशिकला दोनों पर ही भ्रष्टाचार के आरोप में मुकदमा चल रहा है।


न्यायमूर्ति एच एल गोखले और न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई की अवकाशकालीन खंडपीठ ने शशिकला को किसी भी प्रकार की अंतरिम राहत देने से इंकार करते हुए कहा कि मुकदमे की सुनवाई जारी रहेगी।


शशिकला की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता शेखर नफडे का तर्क था कि अदालत में चल रही सुनवाई के दौरान उससे पूछ्रे जा रहे सवालों से संबंधित चुनिन्दा दस्तावेज उसे उपलब्ध नहीं कराये गए हैं। शशिकला अपने इस दावे के समर्थन में कुछ तथ्य पेश करना चाहती थीं। उनका कहना था कि इस्तगासे ने एक हजार से अधिक सवाल पूछे हैं जिनमें से 599 प्रश्नों का जवाब उन्होंने दे दिया है। लेकिन अन्य सवालों के संदर्भ में बचाव पक्ष को इस मुकदमे के रिकार्ड का हिस्सा रहे चुनिन्दा दस्तावेज चाहिए जो अभियुक्तों को नहीं मिले हैं।


न्यायालय ने शशिकला को इसकी अनुमति देते हुए कहा कि वह दो सप्ताह के भीतर अपने इस दावे के पक्ष में आवश्यक सामग्री पेश कर सकती हैं। जयललिता और शशिकला पर 1991-96 की अवधि में 66 करोड़ रूपए की आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के आरोप में बेंगलुरू की अदालत में मुकदमा चल रहा है।


इस मामले में गत चार नवंबर को शीर्ष अदालत ने मुख्यमंत्री जयललिता को मुकदमे की सुनवाई के दौरान व्यक्तिगत रूप से हाजिर होने की छूट देने से इंकार करते हुए उनकी याचिका खारिज कर दी थी। (एजेंसी)

First Published: Monday, June 25, 2012, 18:12

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