Last Updated: Monday, May 7, 2012, 09:26
इंदौर: आरटीआई कार्यकर्ता शहला मसूद के हत्याकांड की कथित प्रमुख षडयंत्रकारी जाहिदा परवेज और उसकी राजदार सहेली सबा फारुकी समेत हाई प्रोफाइल वाले सभी पांच आरोपियों को आज विशेष सीबीआई अदालत ने 18 मई तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया। विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट डॉ. शुभ्रा सिंह की अदालत में जाहिदा और सबा के साथ जिन तीन अन्य आरोपियों को पेश किया गया, उनमें कातिलों का इंतजाम करने का मुलजिम साकिब अली उर्फ डेंजर कथित सुपारी किलर इरफान और भाडे का संदिग्ध हत्यारा ताबिश खान शामिल हैं।
सीबीआई ने अदालत से मामले के सभी पांच आरोपियों की न्यायिक हिरासत की मियाद बढ़ाने की गुजारिश की, जिसे अदालत ने मंजूर करते हुए उन्हें 18 मई तक जेल भेजने का आदेश दिया।
शहला की उनके भोपाल स्थित घर के बाहर 16 अगस्त 2011 को गोली मारकर हत्या कर दी गयी थी।
जाहिदा पर आरोप है कि उसने इस हत्याकांड की साजिश सौतिया डाह के चलते रची, क्योंकि 32 वर्षीय आरटीआई कार्यकर्ता की नजदीकियां मध्य भोपाल के भाजपा विधायक ध्रुवनारायण सिंह से बढ़ती जा रही थीं।
हालांकि, अदालत कक्ष के बाहर मीडिया के सामने दिये बयानों में जाहिदा सिंह पर शहला हत्याकांड के मास्टरमाइंड होने का आरोप लगा चुकी हैं।
(एजेंसी)
First Published: Monday, May 7, 2012, 15:28