शहला मर्डर: जाहिदा को जमानत देने से इनकार

शहला मर्डर: जाहिदा को जमानत देने से इनकार


इंदौर : विशेष सीबीआई अदालत ने आरटीआई कार्यकर्ता शहला मसूद के हत्याकांड की प्रमुख आरोपी जाहिदा परवेज की जमानत अर्जी गुरुवार को खारिज कर दी।

विशेष सीबीआई न्यायाधीश अनुपम श्रीवास्तव ने जाहिदा की जमानत के पक्ष में पेश दलीलों से असहमत होते हुए कहा कि मामले की जटिल परिस्थितियों में अपराध की गंभीरता को देखते हुए फिलहाल जाहिदा को जमानत का लाभ दिया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

विशेष सीबीआई न्यायाधीश ने कहा कि जहां तक जाहिदा के बच्चों की देखभाल का प्रश्न है, वह पिछले छह महीने से न्यायिक हिरासत में है और उसके बच्चों की देखभाल हो रही है।’ अदालत ने कहा कि जाहिदा पूर्णत: घरेलू महिला नहीं है और वह (गिरफ्तारी से पहले) खुद का कारोबार करती थी। लिहाजा इस स्थिति में नहीं माना जा सकता कि उसके बच्चों की देखभाल के लिये उसे जमानत पर छोड़ा जाना नितांत अपरिहार्य है।

अदालत में अभियोजन पक्ष के गवाहों के बयान दर्ज करने के लिये 30 अगस्त की अगली तारीख तय की गई है। जाहिदा के वकील ने विशेष सीबीआई अदालत में बहस के दौरान इस प्रमुख आधार पर उसे जमानत पर छोड़े जाने की गुहार की थी कि उसकी दो नाबालिग बेटियां हैं, जिन्हें देखभाल की सख्त जरूरत है। (एजेंसी)

First Published: Thursday, August 23, 2012, 20:46

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