Last Updated: Saturday, January 12, 2013, 21:41
ज़ी न्यूज़ ब्यूरो/एजेंसीदेहरादून : सरकारी आदेश के संबंध में मीडिया में आ रही खबरों को सिरे से खारिज करते हुए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा ने आज दावा किया कि ऐसा कोई आदेश नहीं दिया गया है। बहुगुणा ने संवाददाताओं से कहा, ‘राज्य सरकार ने ऐसा कोई आदेश जारी नहीं किया है। निजी क्षेत्र के नियोक्ताओं को सिर्फ सलाह दी गई है कि वे छह बजे शाम के बाद अपने यहां काम करने वाली महिला कर्मचारियों के घर वापस लौटने के लिए समुचित प्रबंध करें।’
इससे पहले सूत्रों से खबर मिली थी कि दिल्ली गैंगरेप की घटना को देखते हुए उत्तराखंड में असंगठित क्षेत्रों में कामकाजी महिलाओं के लिए सरकार ने नई गाइडलाइन जारी की है। इसके मुताबिक बाजारों, दुकानों, होटल, रेस्तरां समेत व्यापारिक-व्यवसायिक प्रतिष्ठानों में महिला कर्मचारी शाम छह बजे के बाद काम नहीं करेंगी। इस आदेश पर सख्ती से अमल किया जाएगा।
सूत्रों के अनुसार, प्रदेशस्तरीय यौन उत्पीड़न समिति की अध्यक्ष और प्रमुख सचिव गृह विनीता कुमार ने इस संबंध में श्रमायुक्त समेत प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों को इस बाबत निर्देश जारी किए थे। दुकान एवं वाणिज्य अधिष्ठान अधिनियम 1962 के तहत निजी प्रतिष्ठानों में पंजीकृत कर्मचारियों में अब महिलाओं की संख्या का अलग से ब्योरा रखना अनिवार्य होगा।
अभी तक तमाम प्रतिष्ठान कर्मियों का लेखाजोखा तो रख रहे हैं, लेकिन उसमें महिला कर्मचारियों का अलग से कोई उल्लेख नहीं है। महिलाओं की सुरक्षा के मद्देनजर अब यह विवरण भी रखा जाएगा। इसके अलावा देहरादून शहर के बाजार अब हफ्ते में अलग-अलग दिन बंद रहेंगे। रात्रि सात बजे के बाद दुकानें खुली नहीं रखने के आदेश पर भी सख्ती से अमल के निर्देश दिए गए हैं।
First Published: Saturday, January 12, 2013, 18:35