शारदा ग्रुप के प्रमोटर 31 मई तक न्यायिक हिरासत में

शारदा ग्रुप के प्रमोटर 31 मई तक न्यायिक हिरासत में

शारदा ग्रुप के प्रमोटर 31 मई तक न्यायिक हिरासत मेंकोलकाता : शारदा समूह के प्रमोटर सुदीप्त सेन और उनके एक निकटतम सहयोगी की जमानत अर्जी ठुकराते हुए पश्चिम बंगाल की एक निचली अदालत ने शनिवार को दोनों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया।

अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी (बिधाननगर) ए.एच.एम. रहमान ने एक निवेश कन्नौज मंडल द्वारा दर्ज कराए गए एफआईआर से संबंधित मामले में सेन और कंपनी के एक वरिष्ठ अधिकारी अरविंद चौहान को 31 मई तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया। एफआईआर में निवेश कराने वाली कंपनी शारदा समूह पर धोखाधड़ी और अन्य तरह के आरोप लगाए गए हैं।

सेन और चौहान के खिलाफ पांच और मामले दायर किए गए हैं। तीन मामलों में दोनों पर समूह की मीडिया शाखा के कर्मचारियों को वेतन का भुगतान नहीं करने का आरोप है और एक अन्य मामला एक निवेशक ने दायर किया है। इन मामलों में सेन और चौहान 22 मई तक न्यायिक हिरासत में जेल भेजे गए हैं। दोनों को दो अन्य मामलों में 23 मई तक न्यायिक हिरासत में रहना होगा।

इनमें से एक मामला एक निवेशक ने दायर किया है जिसमें वापसी योग्य जमा राशि का भुगतान नहीं करने का आरोप है, जबकि दूसरे मामले में एक सिक्यूरिटी एजेंसी ने बकाया भुगतान नहीं करने का आरोप लगाया है। शारदा समूह घोटाला मामले की एक अन्य आरोपी देबजानी मुखर्जी अदालत में पेश नहीं हुई। बीमार होने के कारण वह अस्पताल में भर्ती हैं। (एजेंसी)

First Published: Saturday, May 18, 2013, 18:05

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