Last Updated: Tuesday, January 22, 2013, 08:49

नई दिल्ली: दिल्ली की एक अदालत 3, 206 शिक्षकों की अवैध भर्ती के मामले में दोषी ठहराये गए हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला, उनके बेटे अजय चौटाला और 53 अन्य लोगों को आज सजा सुनाएगी। यह मामला वर्ष 2000 का है।
इस बीच, इनलोद प्रमुख एवं 78 वर्षीय ओम प्रकाश चौटाला ने अनुरोध किया है कि उन्हें जीबी पंत अस्पताल में दो सहायक रखने की इजाजत दी जाए। सीने में दर्द होने की शिकायत के बाद उन्हें वहां भर्ती कराया गया था। वह इस शिक्षक भर्ती घोटाले में ‘मुख्य आरोपी’ हैं।
अदालत ने तिहाड़ जेल के अधीक्षक से इस बारे में जानकारी देने को कहा है कि चौटाला को दोषसिद्धि के बाद क्या जेल में किसी तरह का सहयोग दिया गया था।
गौरतलब है कि अदालत ने 16 जनवरी को पूर्व मुख्यमंत्री, उनके बेटे अजय चौटाला और 53 अन्य लोगों को 3,206 ‘जूनियर बेसिक प्रशिक्षित शिक्षकों ’ की वर्ष 2000 में अवैध भर्ती के मामले में दोषी करार दिया था। (एजेंसी)
First Published: Tuesday, January 22, 2013, 08:49