Last Updated: Friday, March 30, 2012, 11:01
औरंगाबाद : बंबई हाईकोर्ट की औरंगाबाद पीठ ने शिरडी साईंबाबा मंदिर के नए ट्रस्टी बोर्ड पर शुक्रवार को रोक लगा दी। शिरडी साईंबाबा संस्थान ट्रस्ट के वकील आरएन धोर्दे ने कहा कि न्यायालय ने अगले आदेश तक के लिए ट्रस्टी बोर्ड पर रोक लगा दी है, क्योंकि समिति के लिए कुछ नियम अभी तक तय नहीं हो पाए हैं।
धोर्दे के अनुसार, न्यायालय के अगले आदेश तक तीन सदस्यीय समिति ही ट्रस्ट का कामकाज देखेगी, जो शिरडी के साईंबाबा मंदिर के प्रशासनिक एवं अन्य कामकाज देखती है। न्यायमूर्ति भूषण गवई और न्यायमूर्ति एसपी देशमुख की खंडपीठ का यह फैसला राज्य सरकार द्वारा तीन दिन पहले को मंगलवार को ही नई समिति नियुक्त करने के बाद आया है। इसे सरकार के लिए झटके के रूप में देखा जा रहा है।
राज्य सरकार ने पुराने बोर्ड के स्थान पर नए बोर्ड का गठन किया था, जिसे न्यायालय ने 13 मार्च को रद्द कर दिया था। न्यायालय ने नए बोर्ड के गठन के लिए 28 मई की सीमा निर्धारित की है।
(एजेंसी)
First Published: Friday, March 30, 2012, 16:31