शीला की मानहानि शिकायत पर फैसला सुरक्षित

शीला की मानहानि शिकायत पर फैसला सुरक्षित

नई दिल्ली : दिल्ली की एक अदालत मुख्यमंत्री शीला दीक्षित द्वारा भाजपा नेता विजेंद्र गुप्ता पर दाखिल मानहानि के मामले में गुप्ता पर मुकदमा चलाने के लिए उन्हें बुलाने की मुख्यमंत्री की अपील पर फैसला चार जून को सुनाएगी। शीला दीक्षित ने हाल ही में हुए दिल्ली नगर निगम चुनावों से पहले उन्हें कथित तौर पर बदनाम करने के मामले में गुप्ता पर मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया था।

दीक्षित के वकील ने कहा कि मामले में गुप्ता को तलब करना जरूरी है, जिसके बाद मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट सौम्या चौहान ने फैसला सुरक्षित रखा। मजिस्ट्रेट ने कहा कि मैं फैसला चार जून के लिए सुरक्षित रखती हूं। दीक्षित की ओर से वकील महमूद पारचा ने कहा कि यह पता लगाने के लिए भाजपा नेता के खिलाफ समन जारी करना जरूरी है कि 15 अप्रैल को हुए नगर निगम चुनावों से पहले गुप्ता के अपमानजनक बयानों का मकसद मुख्यमंत्री की छवि खराब कर राजनीतिक फायदा उठाने का था।

वकील ने कहा कि गुप्ता के बयान दुर्भावनापूर्ण थे और उनकी :दीक्षित की: छवि खराब कर राजनीतिक फायदा उठाने की साजिश के साथ दिए गए। मुख्यमंत्री ने कल मामले में मजिस्ट्रेट के समक्ष अपने बयान दर्ज कराए। गुप्ता ने इससे पहले एक आवेदन दाखिल कर मामले को खारिज करने की मांग की थी। (एजेंसी)

First Published: Thursday, May 31, 2012, 15:13

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