Last Updated: Saturday, March 24, 2012, 10:25
इंदौर : आरटीआई कार्यकर्ता शहला मसूद के हत्याकांड में जांच के घेरे में आये भोपाल के भाजपा विधायक ध्रुवनारायण सिंह के पॉलीग्राफ टेस्ट को लेकर अदालत में सीबीआई की पेश जानकारी की हकीकत पर उनके वकील ने उंगली उठायी।
सिंह के वकील ने अपने मुवक्किल की ओर से यहां विशेष सीबीआई अदालत में हलफनामा दायर किया और आरोप लगाया कि केंद्रीय जांच एजेंसी भाजपा विधायक के इस परीक्षण के संबंध में न्यायालय को गुमराह करने के लिये गलतबयानी कर रही है।
विधायक के वकील का दावा है कि उनका पक्षकार झूठ पकड़ने के इस परीक्षण से अब तक एक बार भी नहीं गुजरा है। इसके बावजूद उसकी साख खराब करने की कथित कोशिश के तहत उसका भविष्य में दूसरी बार पॉलीग्राफ टेस्ट कराने की बात कही जा रही है।
विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट डॉ. शुभ्रा सिंह की अदालत में भाजपा विधायक की ओर से पैरवी करने वाले प्रदीप गुप्ता ने संवाददाताओं से कहा, ‘मेरे मुवक्किल का पॉलीग्राफ टेस्ट आज तक हुआ ही नहीं है, लेकिन हमें सूचना मिली है कि सीबीआई ने विशेष अदालत को यह कहते हुए गुमराह किया कि वह एक बार सिंह का पॉलीग्राफ टेस्ट करा चुकी है और अगर जरूरत पड़ी तो उन्हें दूसरी बार झूठ पकड़ने के इस परीक्षण से गुजारा जायेगा।’
गुप्ता ने बताया कि उन्होंने विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट के सामने सिंह की ओर से हलफनामा पेश किया और उनके पॉलीग्राफ टेस्ट के मामले में तथ्यों को ‘दुरुस्त’ किये जाने की गुहार की। सिंह के हलफनामे के जरिये अदालत को बताया गया कि उन्हें पॉलीग्राफ टेस्ट के लिये सीबीआई के नयी दिल्ली स्थित दफ्तर में 14 मार्च को हाजिर रहने को निर्देशित किया गया था। भाजपा विधायक के मुताबिक उन्होंने अपने कथित खराब स्वास्थ्य के बावजूद सीबीआई के निर्देश का पालन किया और वह इस परीक्षण के लिये तय तारीख पर जांच एजेंसी के सामने पेश हुए थे।
भोपाल :मध्य क्षेत्र: के भाजपा विधायक ने हलफनामे में कहा, ‘कुछ शुरूआती प्रक्रिया और औपचारिक पूछताछ के बाद मुझे सूचित किया गया कि मेरी खराब सेहत के कारण पॉलीग्राफ टेस्ट किया जाना संभव नहीं है। नतीजतन इस परीक्षण को स्थगित किया जा रहा है।’ सिंह के वकील ने कहा, ‘मेरे मुवक्किल पहले ही कह चुके हैं कि उनका शहला हत्याकांड से कोई संबंध नहीं है। उन्हें पॉलीग्राफ टेस्ट से गुजरने पर भी कोई एतराज नहीं है। इसके बावजूद सीबीआई ने उनके इस परीक्षण को लेकर अदालत के सामने गलत तथ्य पेश किये और न्यायालय को गुमराह किया।’ गुप्ता ने आरोप लगाया कि शहला हत्याकांड में गलतबयानी के जरिये सीबीआई उनके मुवक्किल की साख खराब करने की कोशिश कर रही है।
भाजपा विधायक के वकील के आरोपों पर प्रतिक्रिया के लिये सीबीआई के अधिवक्ता हेमंत कुमार शुक्ला से संपर्क की कोशिश की गयी, लेकिन वह प्रतिक्रिया के लिये उपलब्ध नहीं हो सके। (एजेंसी)
First Published: Saturday, March 24, 2012, 17:57