Last Updated: Wednesday, April 11, 2012, 10:59
इंदौर : भोपाल की आरटीआई कार्यकर्ता शेहला मसूद हत्याकांड के आरोपियों में शामिल साकिब अली उर्फ ‘डेंजर’ ने यहां विशेष सीबीआई अदालत में इकबालिया बयान देने से इंकार कर दिया, जबकि मामले की अन्य मुलजिम सबा फारुकी को यह कथन दर्ज कराने के बारे में सोच-विचार के लिए 48 घंटे की मोहलत दी गई।
सीबीआई के वकील हेमंत कुमार शुक्ला ने बताया कि न्यायिक हिरासत के तहत जेल में बंद डेंजर को विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीबीआई) डॉ. शुभ्रा सिंह की अदालत में पेश किया गया। उस पर आरटीआई कार्यकर्ता के हत्यारों का इंतजाम करने का आरोप है। उन्होंने बताया कि जब अदालत ने ‘डेंजर’ से पूछा कि क्या वह दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 164 के तहत इकबालिया बयान दर्ज कराना चाहता है तो उसने इससे इंकार कर दिया।
शुक्ला ने बताया कि मामले की प्रमुख आरोपी जाहिदा परवेज की राजदार सहेली सबा फारुकी को अदालत ने इकबालिया बयान दर्ज कराने के बारे में किसी फैसले पर पहुंचने के लिए 13 अप्रैल तक की मोहलत दी है। इस तारीख को उसे फिर अदालत में पेश किया जाएगा और उससे पूछा जाएगा कि वह यह बयान दर्ज कराना चाहती है या नहीं। उन्होंने बताया कि पिछले दिनों जिला जेल में कथित रूप से सबा के कब्जे से दो मोबाइल फोन मिलने की घटना की सीबीआई और जेल प्रशासन अपने-अपने स्तर पर जांच कर रहे हैं।
(एजेंसी)
First Published: Wednesday, April 11, 2012, 16:29