संजीव भट्ट की याचिका पर फैसला रूका - Zee News हिंदी

संजीव भट्ट की याचिका पर फैसला रूका




अहमदाबाद: गुजरात सरकार द्वारा दायर उस आवेदन की समीक्षा को लेकर फैसले को 30 नवंबर तक रोक दिया गया है जिसमें गिरफ्तार आईपीएस अधिकारी संजीव भट्ट की हिरासत की मांग की गयी है.प्रधान सत्र न्यायाधीश जी एन पटेल ने सोमवार को अपने आदेश में कहा कि सरकार द्वारा दायर रिमांड समीक्षा आवेदन सुनवाई योग्य है या नहीं, इस पर फिलहाल फैसला नहीं किया जा सकता.

 

उन्होंने कहा कि गुजरात उच्च न्यायालय की वृहद पीठ कुछ अन्य मामलों में रिमांड समीक्षा आवेदनों के सुनवाई योग्य होने के सवाल पर विचार कर रही है और जब तक उच्च न्यायालय इस पर फैसला नहीं करता, वह इस संबंध में कोई आदेश जारी नहीं कर सकते.

 

भट्ट ने राज्य की रिमांड समीक्षा याचिका के सुनवाई योग्य होने को लेकर चुनौती दी थी. उनके वकील आई एच सैयद ने कहा कि भट्ट की याचिका में समीक्षा याचिका को खारिज करने की मांग की गयी है और यह भी कहा गया है कि जब तक उच्च न्यायालय इस संबंध में फैसला नहीं कर ले, तब तक इस फैसले पर रोक रखी जाए. (एजेंसी)

First Published: Monday, October 10, 2011, 18:42

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