Last Updated: Tuesday, January 3, 2012, 10:46
अहमदाबाद : निलंबित आईपीएस अधिकारी संजीव भट्ट को उस समय झटका लगा जब गुजरात हाईकोर्ट ने हिरासत में यातना मामले से संबंधित शिकायत को रद्द करने की उनकी याचिका खारिज करते हुए पोरबंदर जिला अदालत को निर्देश दिया कि वह वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के खिलाफ आपराधिक सुनवाई करे।
न्यामूर्ति एमआर शाह ने हाल में 13 वर्ष पुराने इस मामले में भट्ट की याचिका को खारिज कर दिया था। मामला उस समय का है जब वह पोरबंदर के पुलिस अधीक्षक थे। भट्ट ने अपने खिलाफ इस आपराधिक शिकायत को रद्द करने का अनुरोध किया था।
अदालत ने इसके साथ ही वह रोक भी हटा ली जो उसने भट्ट के खिलाफ आपराधिक सुनवाई चलाने पर दिसम्बर 2010 में लगाई थी। अदालत ने साथ ही निचली अदालत को भट्ट के खिलाफ सुनवाई शुरू करने और उसे 12 महीने में समाप्त करने के निर्देश दिए। (एजेंसी)
First Published: Tuesday, January 3, 2012, 16:16