‘सनातन संस्था’ को आतंकी संगठन घोषित करने की सिफारिश

‘सनातन संस्था’ को आतंकी संगठन घोषित करने की सिफारिश

मुंबई : महाराष्ट्र सरकार ने बंबई उच्च न्यायालय को सूचित किया है कि उसने दक्षिणपंथी संगठन ‘सनातन संस्था’ को गैरकानूनी गतिविधियां निवारण कानून के तहत आतंकवादी संगठन घोषित करने के लिए केंद्र से सिफारिश की है।

हालांकि राज्य सरकार ने अभिनव भारत को इस कानून के तहत प्रतिबंधित करने के बारे में अभी कोई फैसला नहीं किया है।

राज्य आतंकवाद विरोधी दस्ता (एटीएस) ने अभिनव भारत पर प्रतिबंध लगाने के लिए प्रदेश सरकार से सिफारिश की है। इसके सदस्यों पर आरोप है कि वे 2008 में मालेगांव में आतंकवादी गतिविधियों में शामिल थे।

राज्य सरकार ने हाल ही में न्यायमूर्ति डी.डी. सिन्हा की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष हलफनामा दाखिल कर कहा था कि वह एटीएस के प्रस्ताव पर विचार कर रही है।

सरकार ने इसी नाम के अन्य ट्रस्ट की याचिका के जवाब में यह हलफनामा दिया है। ट्रस्ट ने चैरिटी आयुक्त को यह निर्देश देने की मांग की है कि इसी नाम के दूसरे संगठन का पंजीकरण रद्द किया जाए जिस पर आतंकी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप है।

संयुक्त सचिव सुधाकर चव्हाण द्वारा दायर हलफनामे में गृह विभाग ने कहा कि ‘सनातन संस्था’ को आतंकवादी संगठनों की सूची में शामिल करने का पुलिस का अनुरोध स्वीकार कर लिया है और इस संबंध में एक प्रस्ताव केंद्रीय गृह मंत्रालय के पास भेजा गया है।

हलफनामे में लेकिन कहा गया है कि अभिनव भारत के बारे में अभी कोई फैसला नहीं लिया गया है। याचिकाकर्ता के अनुसार उसने अभिनव भारत के रूप में 29 जनवरी 2002 को संस्था का चैरिटी आयुक्त से अपना पंजीकरण कराया था। यह संस्था चैरिटी संबंधी गतिविधियों में शामिल है। हालांकि फरवरी 2007 में इसी नाम से एक अन्य ट्रस्ट ने पुणे में अपना पंजीककरण करा लिया। (एजेंसी)

First Published: Friday, November 9, 2012, 18:16

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