सपा नेता के बेटे को रेप के जुर्म में उम्रकैद

सपा नेता के बेटे को रेप के जुर्म में उम्रकैद

बदायूं : उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले की एक अदालत ने एक नाबालिग लड़की से बलात्कार के जुर्म में समाजवादी पार्टी के एक नेता के बेटे को शुक्रवार को उम्रकैद तथा एक लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई।

अभियोजन पक्ष के अनुसार, 27 दिसम्बर 2010 की शाम को अलापुर क्षेत्र में शौच के लिये गयी 15 साल की एक लड़की को सपा के स्थानीय नेता पतंजलि भारद्वाज के बेटे वरुण उर्फ चीनू तथा उसके दो अन्य साथियों ने पकड़ लिया। वरुण ने लड़की से बलात्कार किया जबकि उसके साथी लड़की को आतंकित करने के लिये तमंचा लिये खड़े रहे।

अपर सत्र न्यायाधीश (षष्ठम) एसएन त्रिपाठी ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद वरुण को बलात्कार का दोषी करार देते हुए उम्रकैद तथा एक लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। न्यायाधीश ने यह भी कहा कि जुर्माने की राशि में से 70,000 रूपये पीड़ित को दिए जाएं। उन्होंने इस मामले में पीड़ित की पहचान का खुलासा करने के लिए अलापुर के तत्कालीन थानाध्यक्ष प्रदीप शुक्ला समेत तीन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के आदेश भी दिए हैं। (एजेंसी)

First Published: Friday, May 24, 2013, 12:59

comments powered by Disqus